बच्ची से दुष्कर्म के नाबालिग दोषी को ढाई साल की सजा
बुलंदशहर। पिछले वर्ष छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। न्याय बोर्ड ने दोषी को ढाई साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
26 नवंबर 2021 को मूल रूप से झारखंड निवासी एक महिला ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि वह फिलहाल नगर क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। झारखंड निवासी एक किशोर भी वहां पर रहता है। आरोप है कि जब उसकी छह वर्षीय बेटी पास के ही एक प्लॉट में खेल रही थी तो आरोपी 14 वर्षीय किशोर ने उसे एकांत में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। जब उसकी बेटी वापस लौटी तो उसने किशोर द्वारा की गई करतूत के बारे में बताया। इसके बाद मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी सनाउल और पी ड़ित पक्ष के गवाहों और सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाया है। न्याय बोर्ड के अध्यक्ष मेघा अग्रवाल ने मामले में किशोर को दोषी ठहराया और ढाई साल की सजा के साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।