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10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की सजा

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10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की सजा
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बुलंदशहर। नरौरा क्षेत्र के एक गांव में 2018 में हुए बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इस दौरान अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डा. पल्लवी अग्रवाल ने दोषी को 25 साल की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो भरत शर्मा और महेश राघव ने बताया कि क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने 22 जुलाई 2018 को नरौरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसकी 10 वर्षीय बेटी खेतों पर चारा लेने के लिए गई थी। इसी दौरान आरोपी दिनेश ने बच्ची को ट्यूबवेल के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और बच्ची के बेहोश होने पर छोड़कर फरार हो गया था। जब मौके पर पहुंचकर देखा तो बच्ची का उपचार कराया था। होश में आने पर बच्ची ने आपबीती बताई थी। जिसके बाद पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। एडीजीपी आशुतोष राणा और वादी के अधिवक्ता इंद्राज सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश डा. पल्लवी अग्रवाल ने मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 25 साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही आदेश दिए हैं कि जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाए।
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