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फांसी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे दुष्कर्मी

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फांसी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे दुष्कर्मी
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बुलंदशहर। जनवरी 2018 में नगर कोतवाली क्षेत्र से कक्षा 11 की छात्रा का अपहरण कर चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या करने वाले आरोपियों को बीते दिनों एडीजे/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ने दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। अब आरोपी न्यायालय के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। लेकिन कोरोना संक्त्रस्मण के चलते अभी उनकी याचिका पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं मृतका के पिता ने भी हाईकोर्ट में अपने वकील को आरोपियों के खिलाफ खड़ा कर दिया है।
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दो जनवरी 2018 को नगर कोतवाली क्षेत्र में चांदपुर के पास से साइकिल सवार कक्षा 11 की छात्रा को कार सवार तीन युवकों ने अगवा कर लिया था। इसके बाद युवकों ने चलती कार में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी और शव को दादरी क्षेत्र में फेंक दिया था। पुलिस ने मामले का राजफाश करते हुए सिकंदराबाद निवासी आरोपी युवक जुल्फिकार अब्बासी, दिलशाद अब्बासी व इसराइल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वही ंमामले में गत 24 मार्च को एडीजे/विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम राजेश पाराशर ने तीनों आरोपियों को दोषी माना था। साथ ही इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। अब आरोपियों ने न्यायालय के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बताया गया कि तीनों दोषियों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। लेकिन, मामले में अभी कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। दोषियों के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की जानकारी होने पर पीड़ित पक्ष ने भी आरोपियों के खिलाफ अपना वकील हाईकोर्ट में कर लिया है। पीड़ित पिता ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते हाईकोर्ट में अभी सुनवाई टली हुई है। लेकिन, आरोपियों की सजा बरकरार रखने व उन्हें जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ाने के लिए वह पुरजोर कोशिश कर रहे हैं।
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