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बिना अनुमति पांच लोग इकट्ठा हुए तो होगी कार्रवाई

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बिना अनुमति पांच लोग इकट्ठा हुए तो होगी कार्रवाई
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बुलंदशहर। जिले में विभिन्न त्योंहारों को लेकर डीएम रविंद्र कुमार ने धारा 144 लागू की है। अब बिना अनुमति कोई भी धरना-प्रदर्शन, रैली और कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो सकेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी-डंडा व आग्नेय अस्त्र लेकर चलना भी गैरकानूनी होगा। एक स्थान पर पांच या इससे अधिक लोगों का एकत्रित होने पर भी कार्रवाई होगी।
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सितंबर और अक्तूबर माह में गांधी जयंती, राम नवमी, दशहरा, ईद जैैसे त्योहार मनाए जाएंगे। त्योहारों पर किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए डीएम ने जिले में धारा 144 लगाई है। सभी अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित करते हुए आदेश दिए हैं कि नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। डीएम ने आदेश दिए हैं कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार का शस्त्र, लाठी-डंडा लेकर चलना पूरी तरह से वर्जित रहेगा। साथ ही किसी भी धरना प्रदर्शन या ऐसे कार्यक्रम जिसमें भीड़ जुटने की संभावना है उसकी पूर्वानुमति आवश्यक होगी। साथ ही खुले में पशु वध करने, घरों के बाहर ईंट-कंकड़-पत्थर एकत्रित करने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा बुग्गियों में खुले में गोबर आदि लेकर जाने पर भी प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। डीएम ने सभी एसडीएम को आदेश देते हुए सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
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