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दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

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दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
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बुलंदशहर। बीबीनगर थाना क्षेत्र में करीब दो वर्ष दस वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोषी करार दिया है। साथ ही उसे 20 वर्ष सश्रम कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि बीबीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने 16 सितंबर 2018 को बीबीनगर थाने में तहरीर दी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि शाम करीब सात बजे उसके भाई की 10 वर्षीय पुत्री को गांव निवासी आरोपी युवक टीनू पुत्र सुरेश बहला फुसलाकर अपने साथ खेत पर ले गया था। जहां आरोपी ने उसे जबरन शराब पिलाई और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल की और चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी थी। जिसके बाद न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी टीनू को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे 20 वर्ष सश्रम कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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