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होम आइसोलेशन में तीमारदार को भी खानी होगी दवा

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होम आइसोलेशन में तीमारदार को भी खानी होगी दवा
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बुलंदशहर। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देख शासन ने होम आइसोलेशन की सुविधा का एलान करते हुए आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत कोविड-19 के मरीज अब घर पर ही शर्तों को पूरा कर होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा सकेंगे। अनिवार्य रूप से घर में दो शौचालय, अलग-अलग कमरे होने चाहिए। संक्रमित को घर रखने से जरा सी चूक के बाद परिवार के अन्य लोगों के पॉजिटिव होने का खतरा रहेगा। साथ ही तीमारदार को भी इस दौरान दवाई खानी होगी। हालांकि मरीज को इसके लिए एफिडेविट भी देना होगा।
बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए शासन द्वारा होम आइसोलेशन की मंजूरी दी गई है। शासन द्वारा इसके लिए कुछ शर्तों को अनिवार्य भी किया है, जिसे पूरा करने वाले कोविड-19 मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा का लाभ मिल सकेगा। स्वास्थ्य अफसरों के अनुसार जनपद समेत प्रदेशभर में कोरोना संक्रमित के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे है, जिसमें अधिकांश बिना लक्षण वाले संक्रमित भी मिल रहे हैं। ऐसे मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा दी जा सकती है, जिससे बिना लक्षणों वाले मरीजों के होम आइसोलेट होने से अस्पतालों पर दबाव कम होगा और लक्षणों वाले मरीजों का बेहतर इलाज हो सकेगा।
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ये रहेंगी शर्ते =
- घर में कम से कम दो शौचालय होने चाहिए
- 24 घंटे देखभाल करने वाला तीमारदार मौजूद हो
- आरोग्य सेतु एप दिन में दो बार करना होगा अपडेट
- नियंत्रण कक्ष में कॉल कर देनी होगी जानकारी
- रोगी रहेगा जिला सर्विलांस अधिकारी के संपर्क में
- परिवार के शेष सदस्यों को क्वारंटीन रहने के लिए अलग से कक्ष/कमरे होना अनिवार्य
- देखभाल करने वाले तीमारदार को करना होगा प्रोटोकाल का पालन
डॉ. भवतोष शंखधर, सीएमओ - शासन के होम आइसोलेशन के आदेश प्राप्त हो चुके हैं। गाइड लाइन के अनुसार और शर्तों को पूरा करने वाले मरीज को ही होम आइसोलेशन की सुविधा का लाभ दिया जाएगा। होम आइसोलेशन की सुविधा केवल बिना लक्षण वाले मरीजों को ही मिल सकेगी। लापरवाही वालों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर दिया जाएगा।
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