बुलंदशहर। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक बीएस-4 उत्सर्जन मानक से कम श्रेणी के वाहनों के संचालन पर रोक रहेगी। दिल्ली के बाहर बुलंदशहर समेत अन्य जनपदों में पंजीकृत ऐसे वाहनों को इस अवधि में दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। शनिवार को एआरटीओ ने ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक कर निर्देश दिए।
एआरटीओ नीतू शर्मा ने बताया कि एक नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली से बाहर पंजीकृत बीएस-4 और उससे कम उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस प्रतिबंध के दायरे में बस, ट्रक समेत अन्य सभी मालवाहक वाहन आएंगे। इसमें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट और अन्य सेवा व्यवस्थाओं के तहत संचालित बसें भी शामिल हैं।
एआरटीओ ने ट्रांसपोर्टरों और वाहन संचालकों से निर्देशों का पालन करने की अपील की। जिससे दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों में सहयोग मिल सके।