एक अक्तूबर से मतदाता बनने को कर सकेंगे आवेदन
बुलंदशहर। राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्र का आधार निर्धारित किया है। एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदाता बन सकेंगे। एक अक्तूबर से शुरू होने वाले ऑनलाइन आवेदन में ऐसे युवक मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू होने से गांवों में सरगर्मी बढ़ने लगी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार पंचायत मतदाता सूची में छूटे लोगों और एक जनवरी 2021 को 18 साल की उम्र पूरी करने वालों को मतदाता बनाने का आदेश दिया है। इसके लिए एक अक्तूबर से पांच नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन हो सकेंगे। निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक एक जनवरी 2021 तक 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवकों और छूटे लोगों को मतदाता बनाने के लिए उम्र का प्रमाण पत्र देना होगा। सत्यापन के दौरान बीएलओ उसकी हकीकत जानेंगे। जांच में फर्जीवाड़ा मिलने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा। इस दौरान मृतक लोगों का नाम सूची से हटाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम प्रशासन रवींद्र कुमार ने बताया कि इस कार्य के लिए तहसीलों पर बीएलओ बनाए जाएंगे। नए मतदाता बनने के लिए युवक और छूटे हुए लोगों के एक से पांच अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन होंगे।