बुलंदशहर। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जय प्रकाश यादव ने बताया कि जनपद के अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के व्यक्तियों की बेटियों के विवाह के लिए संचालित शादी अनुदान योजना के आवेदन मांगे गए हैं।
बताया कि इस बार योजना का लाभ देने के लिए पात्र आवेदकों की आय सीमा को बढ़ाकर एक लाख वार्षिक शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए निर्धारित कर दी गई है। इस योजना के तहत 20 हजार रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में पात्र आवेदक के संचालित बैंक खाते में दी जाएगी। आवेदक जनपद का मूल निवासी होनी चाहिए। कन्या की न्यूनतम आयु विवाह की तिथि तक 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदक एवं बेटी का आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होने अनिवार्य है। पात्रताएं पूर्ण करने वाले आवेदक अपनी बेटी के विवाह के 90 दिन पूर्व व 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल https://www.shadianudan.upsdc.gov.in पर कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी शहरी क्षेत्र में संबंधित तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ब्लॉक में जमा करानी होगी। संवाद