आलू से भरे ट्रैक्टरों की लगी लाइन।
- फोटो : अमर उजाला
कोल्ड स्टोर संचालक अब आलू के किसानों से भंडारण को अग्रिम किराया नहीं लेंगे। आलू बिक्री के बाद या आलू उठान के बाद ही किराया लिया जाएगा। कोल्ड स्टोर में जो भी स्थान रिक्त हैं उसमें आलू का भंडारण करना सुनिश्चित करें। क्षमता के सापेक्ष भंडारण की सूचना प्रशासन को देनी होगी।
यह आदेश डीएम आंजनेय कुमार सिंह ने भाकियू के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद जारी किया। जिले में आलू की बंपर पैदावार और किसानों को मिल रहे कम दाम के साथ आलू भंडारण की दिक्कतें सामने आ रही थीं। इस मुद्दे पर शनिवार को डीएम की अध्यक्षता में भाकियू प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई।
जिला उद्यान अधिकारी एके गुप्ता ने बताया कि स्टोर संचालकों को भवन, मशीनीरी की चेकिंग, पंजीकरण चार्टड इंजीनियर से समय-समय पर करवाकर उसकी आख्या कार्यालय में देनी होगी। कोल्ड स्टोर संचालकों को अग्निशमन अधिकारी की आख्या तीन दिवस में कार्यालय को उपलब्ध करवानी होगी।
आदेशों का पालन नहीं करने वाले कोल्ड स्टोर संचालकों पर शीतगृह अधिनियम 1976 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। दो दिन पहले भाकियू ने प्रदर्शन कर प्रशासन को कोल्ड स्टोर से किसानों को आ रही समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया था।