बुलंदशहर। गैंगस्टर के दोषी को एडीजे-03 स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश तबरेज अहमद ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
राहुल निवासी गांव सैदपुरा थाना औरंगाबाद जनपद बुलंदशहर ने वर्ष-2009 में संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय व्याप्त कर आर्थिक लाभ के लिए धन अर्जित करने की घटना की थी। 20 अगस्त 2009 में औरंगाबाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। जांच के बाद पुलिस ने एक फरवरी 2010 में आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। गवाहों के बयान, साक्ष्यों के आधार और दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी राहुल को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी राहुल को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।