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मामा-भांजे की हत्या में तीन को उम्रकैद

Wed, 02 Jul 2014 05:32 AM IST
Bulandshahr
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बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सुनील कुमार के न्यायालय ने जमीन विवाद में ट्यूबवेल पर सो रहे ग्रामीण और उसके भांजे की गोली मारकर हत्या करने के वाले तीन लोगों को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि वादी सुनील कुमार पुत्र मोहन सिंह निवासी बतौली वासुदेवपुर ने 15 फरवरी 2006 को थाना स्याना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके पिता मोहन सिंह और पिता के मामा करतार सिंह ट्यूबवेल के पास सो रहे थे। रात 10 बजे दोनों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। जिसमें शिवलाल पुत्र परमा, फूल सिंह पुत्र शिवलाल, रामसरण पुत्र शिवलाल और वसीम पुत्र इदरीश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। एडीजे तृतीय के समक्ष सभी साक्ष्यों को पेश किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस हुई। जिसके बाद शिवलाल, फूल सिंह, वसीम को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि रामसरन पुत्र शिवलाल की केस के दौरान मौत हो गई।
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शराब पीने से अधेड़ की मौत
बुलंदशहर/अहार। थाना क्षेत्र के गांव औरंगाबाद ताहरपुर में शराब पीने से एक अधेड़ की मौत हो गई। पुत्र ने थाने में तहरीर दी है। सुभाष चंद शर्मा (50) निवासी गांव औरंगाबाद ताहरपुर सिंचाई विभाग में थे। सुभाष के पुत्र मनोज ने बताया कि पिता सोमवार शाम शराब पीकर घर आए और सो गए। सुबह न उठने पर उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मनोज का दावा है कि उनकी मौत शराब पीने से हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह भाटी का कहना है कि पुत्र का दावा है कि उसकी मौत शराब पीने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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