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Bulandshahar News: जीएसटी के दो स्लैब हटने से 40 लाख लोगों को मिलेगा लाभ

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बुलंदशहर। जीएसटी के दो स्लैब हटाए जाने से जिले के 40 लाख लोगों को 4 करोड़ 54 लाख रुपये का लाभ मिलेगा। दैनिक उपयोग में आने वाली काफी वस्तुएं सोमवार से सस्ती हो जाएंगी। दोपहिया वाहन एवं छोटी कारों पर भी जीएसटी 28 से घटाकर 18 प्रतिशत हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग होने वाले सामान भी सस्ते हो जाएंगे। वस्तुओं के दामों में गिरावट से न सिर्फ ग्राहकों को फायदा मिलेगा, बल्कि व्यापारियों का भी कारोबार बढ़ेगा।
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जिलेभर में एक हजार से अधिक उद्योग संचालित हैं और करीब 1.5 लाख से अधिक जीएसटी पंजीकृत कारोबारी हैं। जीएसटी परिषद की बैठक में 15 दिन पूर्व चार स्लैब के स्थान पर दो स्लैब रखने को मंजूरी दी गई थी। कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40 फीसदी दरें लगेंगी। इसमें लग्जरी चीजें, महंगी कारें और तंबाकू से बनने वाले उत्पाद शामिल हैं। 22 सितंबर से नई दरें लागू हो जाने से उत्पादन की लागत कम होने पर उत्पादन बढ़ जाएगा। इससे व्यापारियों को कम कीमत में सामान मिलेगा और व्यापारी भी ग्राहकों को कम मूल्य पर सामान दे सकेंगे।
व्यापारी महेश कौशिक ने बताया कि जीएसटी का स्लैब कम होने से दैनिक उपयोग के सामान, दवाइयां, खाने-पीने की चीजें, छोटी कार, बाइक और सीमेंट आदि सस्ते हो जाएंगे। इससे आम नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। वहीं पवन अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी की दो स्लैब कम होने से इलेक्ट्रानिक सामान पर काफी बचत होगी। मोबाइल के अलावा एयर कंडीश्नर, टेलीविजन आदि की कीमतें भी कम हो जाएंगी। व्यापारी नितिन सिंघल, आयुष आदि ने बताया कि अधिकतर व्यापारियों के पास पुराना स्टॉक बचा हुआ है। इसकी बिक्री को लेकर असमंजस की स्थिति है।
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सीए अवकाश शर्मा ने बताया कि जिले में 1.5 लाख से अधिक जीएसटी देने वाले लोग होंगे। इनके साथ 40 लाख आबादी को दो स्लैब समाप्त करने से करीब 4 करोड़ 54 लाख रुपये से ज्यादा का फायदा पहुंचेगा। कंपनियों की भी जिम्मेदारी है कि टैक्स घटने पर वस्तु पर भी दाम घटाएं और ग्राहकों को उसका लाभ दें।
ये होगा सस्ता
दवाएं, मोबाइल, कम्प्यूटर, एक हजार रुपये से अधिक कीमत के कपड़े, पांच सौ रुपये से एक हजार रुपये तक के जूते, पेपर, खाद्य सामग्री, दैनिक उपयोग की वस्तुएं आदि पर 12 से घटकर पांच प्रतिशत टैक्स हो जाएगा। जबकि, सीमेंट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, रबर टायर, प्रिंटर, कार, ब्यूटी प्रोडक्ट, चॉकलेट एवं प्लास्टिक प्रोडक्ट आदि पर 28 से घटकर 18 प्रतिशत टैक्स हो जाएगा।
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