बुलंदशहर । एनसीआर से बाहर जनपदों में वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर एआरटीओ प्रशासन ने 30 हजार वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एनसीआर में 10-15 वर्ष पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों को नहीं चलाने का आदेश सुनाया था।
पहले नोटिस का असर मात्र सात हजार वाहन स्वामियों पर हुआ है। इसलिए एआरटीओ को बाकी 30 हजार वाहन स्वामियों को दूसरा नोटिस भेजना पड़ा। जनपद में 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन 21,275 और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों की संख्या 15925 है।
डीजल चलित 493 प्राइवेट बसें भी हैं। एनजीटी ने पर्यावरण और प्रदूषण के लिहाज से 10-15 वर्ष पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों को एनसीआर की सीमा से बाहर करने का आदेश दिया था। इसी क्रम में 37300 वाहन स्वामियों को नोटिस भेजे गए थे।
नोटिस का आदेश मात्र सात हजार 300 वाहन स्वामियों ने माना और पंजीकरण बुलंदशहर से कैंसिल करवा एनसीआर के दूसरे जनपदों में करवा लिया। 30 हजार वाहन स्वामियों को फिर से नोटिस भेज पंजीकरण दूसरे जनपदों में करवाने का आदेश एआरटीओ ने दिया है।