बुलंदशहर। अगौता थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम प्रथम मनोज कुमार सिंह तृतीय के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने उसे 20 वर्ष का सश्रम कारवास व 29 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
अगौता थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी मुकदमा ने तहरीर देकर बताया कि उनकी पुत्री को गांव निवासी आरोपी युवक अपने साथियों के साथ मिलकर बहलाकर अपहरण कर ले गया। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कहीं कोई सुराग नहीं लग सका।
बाद में उनकी पुत्री ने गाजियाबाद विजयनगर से उन्हें फोन कर बताया कि आरोपी युवक उसे जबरन अपने साथ ले गया। लेकिन, पीड़िता किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर अपनी बुआ के पास पहुंच गई। साथ ही पीड़िता ने बताया कि आरोपी युवक ने पूर्व में उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है और उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली है। पुलिस ने मामले में पीड़िता व उसके पिता की तहरीर के आधार पर दो मुकदमे दर्ज किए।
पहला मुकदमा पीड़िता के पिता की तहरीर पर अपहरण का और दूसरा मुकदमा पीड़िता की शिकायत पर दुष्कर्म का दर्ज किया और चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। जहां, न्यायालय ने अभियुक्त को दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर दोषी करार दिया और सजा सुनाई।