औरंगाबाद नगर पंचायत अध्यक्ष अख्तर मेवाती के खिलाफ जिला न्यायालय में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है। जिला जज भोपाल सिंह ने याचिका खारिज करते हुए बताया कि याचिका नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत दायर की गई थी।
उस समय सदस्यों द्वारा अध्यक्ष का चयन किया जाता था और अध्यक्ष को धारा 43 बी के चुनौती देने का अधिकार था, जिसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, जिसके चलते दायर रिट विचार करने योग्य नहीं हैं। बताते चलें कि अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी राजकुमार लोधी ने मतगणना परिणाम को लेकर जिला न्यायालय में रिट दायर की थी।