योग्य लोगों को ही मिलेगा रसायन बेचने का लाइसेंस
बुलंदशहर। अब कृषि रसायन बिक्री के लिए केवल वैध डिग्री धारकों को ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके लिए शासन ने कृषि विभाग के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। बिना वैध डिग्री धारकों के आवेदनों को निरस्त करने के भी आदेश दिए हैं।
खेती में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशक की बिक्री व स्टॉक के लिए अब केवल योग्य लोगों को ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय से जारी आदेशों के अनुसार बिना डिग्री धारकों द्वारा किए गए आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। मंत्रालय द्वारा जिला कृषि रक्षा अधिकारी को जारी किए आदेशों के अनुसार यदि किसी आवेदनकर्ता के पास सरकारी या मान्यता प्राप्त विवि से डिग्री या डिप्लोमा नहीं होगा तो ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। जिला कृषि रक्षा अधिकारी अमरपाल ने आदेशों से सभी अधीनस्थों को निर्देश जारी कर दिए हैं।