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सूचनाएं न देने पर जन सूचना अधिकारी पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया

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जन सूचना अधिकारी पर 25 हजार का अर्थदंड
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गुलावठी। राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गांव चिड़ावक निवासी एक ग्रामीण को सूचना न दिए जाने पर तत्कालीन जनसूचना अधिकारी /जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि ग्राम चिड़ावक निवासी जलीसुद्दीन ने 5 फरवरी 2016 को चिड़ावक के एक मदरसे के संबंध में जन सूचना अधिकारी /जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बुलंदशहर से कुछ सूचनाएं मांगी थी। ये सूचनाएं जलीसुद्दीन को उपलब्ध नहीं कराई गईं। जिसके बाद जलीसुद्दीन ने प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील योजित की, फिर भी उसे वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई र्गइं। उसके बाद जलीसुद्दीन ने आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की। आयोग द्वारा जन सूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु कई अवसर दिए गए तथा नोटिस भी जारी किए गए, परंतु न तो उन्होंने वादी को सूचनाएं दी और न ही अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। जिस पर राज्य सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकारी/तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया। राज्य सूचना आयुक्त ने जिलाधिकारी को लिखे पत्र में कहा है कि उक्त अर्थदंड को तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के वेतन से वसूला जाए। ब्यूरो
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