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मेडिकल स्टोर संचालकों को नए पोर्टल पर कराना होगा पंजीकरण

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अब नए पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे मेडिकल स्टोर संचालक
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- 31 अगस्त तक पंजीकरण न कराने की दशा में लाइसेंस होगा रद्द
- मुख्यालय द्वारा औषधि निरीक्षक को जारी किए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। अब मेडिकल स्टोर संचालकों को लाइसेंस के लिए औषधि विभाग के नए पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। 31 अगस्त तक पंजीकरण न कराने की दशा में लाइसेंस रद करने की कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए प्रदेश मुख्यालय द्वारा अफसरों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
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मेडिकल स्टोर संचालकों के लाइसेंसों की जांच के लिए मुख्यालय द्वारा कदम उठाए गए हैं। योजना के तहत सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को औषधि विभाग के नए पोर्टल पर अपने लाइसेंस समेत अन्य दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन की ओर से सभी थोक व फुटकर विक्रेताओं के लिए 31 अगस्त तक का समय देकर नए पोर्टल एफएसडीएयूपी डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण कराने के लिए निर्देश दिए हैं। समयावधि में पंजीकरण न कराने की दशा में लाइसेंसों को निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। औषधि निरीक्षक दीपालाल ने बताया कि शासन के आदेशों से सभी मेडिकल विक्रेताओं को अवगत करा दिया गया है। समयावधि में पंजीकरण न करने की दशा में कार्रवाई की जाएगी।
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