जनाब! अब पॉलिथीन का इस्तेमाल पड़ेगा महंगा
- 15 जुलाई के बाद पकड़े जाने पर आम शहरी से पांच हजार, व्यापारी से एक लाख जुर्माना या एक साल की सजा
- डीएम ने अफसर और व्यापारियों के साथ कलक्ट्रेट सभागार में की बैठक
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर/सिकंदराबाद/शिकारपुर/पहासू। अगर आप अब तक पॉलिथीन बैग का प्रयोग कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। 15 जुलाई के बाद पॉलिथीन बैग का प्रयोग आपको बेहद महंगा पड़ सकता है। पकड़े जाने पर आम शहरी से पांच हजार और व्यापारी से एक लाख तक जुर्माना या एक साल की सजा हो सकती है। इस संबंध में डीएम ने कलक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में अफसरों और व्यापारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
शासन ने 15 जुलाई से पॉलीथिन पर बैन लगाने के आदेश दिए हैं। आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए डीएम अनुज कुमार झा ने बृहस्पतिवार देर शाम कलक्ट्रेट सभागार में अफसर व व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डीएम ने व्यापारियों से पॉलिथीन को बैन कर जिले को प्रदूषण मुक्त बनाने में सहयोग की अपील की। डीएम ने कहा कि पॉलिथीन न केवल जिले को प्रदूषित करती है, बल्कि जन स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालती है। डीएम ने नगर पालिका व पंचायतों के अफसरों को जागरूकता के लिए बैठक का आयोजन करते हुए फोटो उपलब्ध कराने के आदेश दिए। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए रिक्शा पर माइक लगाकर प्रचार करने के निर्देश दिए। निजी स्कूलों में पॉलिथीन बैन के लिए बच्चों की रैली का आयोजन किया जाए। इस दौरान बैठक में एडीएम प्रशासन अरविंद मिश्र, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अरविंद सिंह, एसपी सिटी, सभी एसडीएम समेत अन्य अफसर व व्यापारी मौजूद रहे। सिकंदराबाद में एसडीएम डॉ.वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि पॉलीथिन के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत स्कूली बच्चों के माध्यम से जागरूकता रैली, नगर पालिका, नगर पंचायतों द्वारा प्रचार, प्रसार, मुनादी आदि कराई जाएगी। बताया कि कोर्ट के आदेश को लागू कराने के लिए टीम का गठन किया जाएगा। 15 जुलाई के बाद पॉलीथिन बेचने, बनाने या दुकान में पालीथिन का स्टॉक मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
शिकारपुर में नगर पालिका कार्यालय में एसडीएम हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में नगर पालिका के सभासदों, व्यापारियों और गणमान्य लोगों की बैठक हुई। इसमें पॉलिथीन का उपयोग/प्रयोग/भंडारण प्रतिबंधित करार देते हुए नए काननू का पालन करने के निर्देश जारी किए गए। एसडीएम हिमांशु कुमार गुप्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नए कानून के मुताबिक पॉलिथीन के भंडारण/प्रयोग और उपयोग पर एक लाख का जुर्माना या 1 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अधिशासी अधिकारी संजीवन राम यादव ने कहा कि 15 जुलाई से नगर में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया जाएगा। किसी भी दुकान अथवा प्रतिष्ठान पर पॉलिथीन पाए जाने पर एक लाख का जुर्माना किया जाएगा। नगरपालिका चेयरमैन फूलवती राणा ने व्यापारियों से पॉलिथीन मुक्त भारत बनाने में सहयोग करने की अपील की। बैठक में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान सीओ विक्त्रस्म सिंह, नायब तहसीलदार वेद प्रकाश पांडे, बेदप्रकाश शर्मा, वीरेंद्र गर्ग, मुकेश गर्ग, श्यामबाबू लोधी, नितिन चौधरी, शोएब, कपिल आर्य, योगेंद्र सिंह, राहुल चौधरी, चीनू जैन, लक्ष्मण सिंह, धीरज शर्मा, कासिम अली, रविंद्र कुमार, हरीसिंह, रविंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।
पहासू में नगर पंचायत के अधिशासी अभियंता अरविंद मिश्र ने बताया कि 15 जुलाई से प्रदेश में पूरी तरह से पालीथिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी लोगों से उन्होंने पॉलीथिन की खरीद, बिक्री और उत्पादन पर लगी रोक को क्रियान्वित करने में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई से पॉलीथिन मुक्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से छापामार अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा जनजागरण रैली और सेमीनारों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। पॉलीथिन के उपयोग पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी है। बैठक में चेयर पर्सन शबनम इकबाल, सरदार खां, सुधीर कौशिक, मोहित वर्मा, जहीर खां, मनोज गर्ग, योगेश सारस्वत, विकास यादव, नेपाल सिंह, नकी अहमद आदि मौजूद रहे। ब्यूरो