कर्ज माफी का नहीं मिला लाभ तो 15 तक करें शिकायत
- मुख्यमंत्री ने छूटे पात्र किसानों को लाभ देने के लिए जारी किए आदेश
- 94,910 किसानों का कर्ज किया जा चुका है माफ
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर।
कर्ज माफी का लाभ लेने से वंचित पात्र किसानों को सरकार ने एक और मौका दिया है। अब एक जून से 15 जून तक वंचित पात्र किसान पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जांच के बाद इन्हें पात्र पाए जाने पर कर्ज माफी का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अफसरों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।
बुधवार देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्ज माफी की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वंचित पात्र किसानों को एक और मौका देने के आदेश अफसरों को दिए। वीसी में डीएम ने बताया कि योजना के तहत जिले में अब तक 94,910 किसानों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। जिस पर कुल 716.78 करोड़ रुपये खर्च किया गया है। लीड बैंक मैनेजर को आदेश दिए कि वह अपने स्तर पर किसानों का पुनरीक्षण कर लें। साथ ही आधार से लिंक न होने वाले खातों का तीन दिन के अंदर सत्यापन करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि यदि कोई किसान शिकायत लेकर दफ्तर में आए तो उसे संतुष्ट करें, अन्यथा संबंधित अफसर पर कार्रवाई की जाएगी। चेतावनी दी कि यदि बैंक मैनेजर की गलती से किसी किसान को योजना का लाभ नहीं मिला है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
6800 किसानों को जल्द मिलेगा लाभ
वीसी में अफसरों ने बताया कि 6800 किसानों को योजना का लाभ देने के लिए पात्र घोषित किया गया है। इसके लिए डिमांड जनरेट की जा रही है। जून माह में किसानों के खाते में धनराशि पहुंच जाएगी।
करीब नौ हजार किसान हैं वंचित
जिले में अब भी करीब नौ हजार किसान ऐसे हैं, जो कर्ज माफी के लाभ से वंचित हैं। पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाने के बाद अधिकारी इनकी पात्रता का सत्यापन करेंगे। जांच में पात्र मिलने पर इनका कर्ज माफ किया जाएगा।