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अब प्रदूषण एनओसी के लिए अस्पताल संचालकों को देनी होगी फीस

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अब प्रदूषण एनओसी के लिए अस्पताल संचालकों को देनी होगी फीस
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- शासन ने जारी किए आदेश, अस्पतालों में बेड के हिसाब से लगेगा शुल्क
- बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण की फीस भी बढ़ी
चेतन शर्मा
बुलंदशहर।
अब तक पैथोलॉजी, लैब, नर्सिंगहोम और क्लीनिक का पंजीकरण कराने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना फीस जमा किए एनओसी मिल जाती थी, लेकिन अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसके लिए शुल्क निर्धारित कर दिया है। शासन के आदेश पर नर्सिंग होम को प्रति बेड के हिसाब से शुल्क देना होगा। वहीं मेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिए भी फीस बढ़ा दी गई है।
शासन के आदेश पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिए निर्धारित की गई दरों में बढ़ोतरी कर दी है। पैथालॉजी को अब तक साल भर में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए 700 रुपये देने पड़ते थे, जिसे बढ़ाकर अब 5000 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही पैथोलॉजी, क्लीनिक के साथ सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण की फीस भी निर्धारित कर दी है। इससे पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना फीस जमा किए ही एनओसी मिल जाती थी।
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प्रदूषण बोर्ड की बढ़ी फीस की दरें
संस्था नवीनीकरण फीस (प्रति वर्ष)
क्लीनिक एवं ब्लड बैंक 1000 रुपये
पैथोलॉजी लैब 5000 रुपये
पशु चिकित्सालय 1000 रुपये

अस्पताल एवं नर्सिंग होम
50 बेड 500 रुपये
50 से 100 बेड तक 2000 रुपये
100 से 200 बेड तक 5000 रुपये
200 से 500 बेड तक 10000 रुपये
500 बेड से अधिक 20000 रुपये

बायो मेडिकल वेस्ट
छोटे स्तर पर 5000 रुपये
मध्यम स्तर पर 15000 रुपये
बड़े स्तर पर 25000 रुपये
ट्रांसपोर्ट बायो मेडिकल वेस्ट 5000 रुपये

कोट
शासन के आदेश मिले हैं। मुख्यालय ने नवीनीकरण, रजिस्ट्रेशन और बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण की फीस निर्धारित कर दी है। अब निर्धारित सूची के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। - आशुतोष चौहान, एई, प्रदूषण विभाग
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