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अब स्कूली वाहनों में रखना होगा रुटचार्ट

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अब स्कूली बसों में रखना होगा रूट चार्ट
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- बस में सवार प्रत्येक छात्र का ब्लड ग्रुप रखना होगा अनिवार्य
- नोडल टीचर बस डायरी बना रखेंगे छात्रों का पूर्ण ब्यौरा
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। सड़क हादसों को देखते हुए स्कूली वाहन में छात्रों की सुरक्षा के लिए शासन ने नया निर्देश जारी किया है, जिसमें पुराने ढर्रे पर बस और स्कूली वाहनों का अब संचालन नहीं हो सकेगा। स्कूल प्रबंधक को बस की सेवा लेने वाले छात्रों का पूरा ब्यौरा बस में रखना होगा। इसी के साथ ही रूट चार्ट व छात्रों के ब्लड ग्रुप की जानकारी भी लिखनी होगी, जिससे आकस्मिक जरूरत पड़ने पर मदद की जा सके। इसके लिए स्कूल के नोडल टीचर को जिम्मेदारी दी जाएगी।
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शासन के आदेश पर संभागीय परिवहन विभाग ने स्कूल संचालकों की मनमानी पर लगाम लगाने को लेकर कवायद शुरू कर दी है, जिसमें बस एवं अन्य स्कूली वाहन में मनमानी तरीके से छात्र नहीं बैठाए जा सकेंगे। स्कूली वाहनों में बैठकर जाने वाले छात्रों का पूरा विवरण वाहन में रखने का निर्देश दिया गया है, इतना ही नहीं ब्लड ग्रुप व ब्लड रिलेशन वालों का नाम पता भी परिचालक के पास रहेगा। इसके लिए स्कूल में नोडल टीचर नामित किए जाएंगे, जिनको छात्रवार पूरा विवरण डायरी में नोट करके रखना होगा। इस व्यवस्था का अनुपालन कराने के लिए परिवहन के साथ ही शिक्षा विभाग व पुलिस विभाग को संयुक्त रुप से जिम्मेदारी दी जाएगी। विभागीय टीम अभियान चलाकर प्रबंधक व प्रधानाचार्यों द्वारा बनाए गए विवरण का अधिकारी सत्यापन करेंगे। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन मोहम्मद कय्यूम ने बताया कि एआरटीओ प्रवर्तन को आदेश से अवगत करा दिया गया है। शिक्षा विभाग व पुलिस के अधिकारियों के साथ मनमाने तरीके से चल रहे स्कूली वाहनों को बंद कराने के लिए जल्द ही विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं स्कूली वाहनों के चालक पर पांच वर्ष पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
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