नए सत्र में नहीं संचालित होंगे 220 अवैध स्कूल
- डीएम ने जारी किए 28 फरवरी तक अवैध स्कूलों को बंद कराने के आदेश
- इन सभी स्कूलों की मान्यता की पत्रावलियां भी पाई गई अयोग्य
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। जिले में इस बार नए सत्र में 220 अवैध स्कूल संचालित नहीं होंगे। डीएम ने 28 फरवरी तक इन स्कूलों को बंद कराने के लिए बीएसए को आदेश जारी किया है। इन सभी स्कूलों की मान्यता की पत्रावलियां भी अयोग्य पाई गई हैं।
शासन के आदेश पर बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद कराने के आदेश विगत वर्ष ही मिल गए थे। मगर, काफी प्रयास के बाद भी इन स्कूलों का संचालन जारी रहा। हालांकि शुरूआत में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से अमान्य स्कूलों को बंद कराने में शिथिलता सामने आई और संचालकों से अवैध उगाही के आरोप लगते रहे। जिले में 220 ऐसे स्कूलों को काफी समय पहले ही चिन्हित कर लिया गया था, जो अमान्य है। इतना ही नहीं इन स्कूल संचालकों द्वारा मान्यता के लिए दी गई पत्रावलियां भी मान्यता की शर्तें व निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर पाई और अयोग्य पाई गई हैं। डीएम डॉ. रोशन जैबक ने बताया कि 28 फरवरी के बाद कोई अमान्य स्कूल संचालित होता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, बीएसए अजीत कुमार ने बताया कि अमान्य स्कूलों को बंद कराने के लिए सभी एबीएसए को अवगत करवा दिया गया है। उन्हें यह भी आदेश दिए हैं कि वह अमान्य स्कूलों को बंद कराकर उनमें शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को परिषदीय स्कूलों में दाखिला दिलाएं।
बीएसए ने अभिभावकों से की अपील
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार ने अभिभावकों से अपील की है कि वह अपने बच्चों को किसी भी अमान्य स्कूल में ना भेजे। इन स्कूलों के बच्चों को परिषदीय स्कूलों में प्रवेश दिलवाने का काम विभाग करेगा। अभिभावक मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची वेबसाइट 222.ठ्ठद्बष्.ड्ढह्वद्यड्डठ्ठस्रह्यद्धड्डद्धह्म्.द्बठ्ठ पर देखने के बाद ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं।