उर्वरक की दुकान पर आज से पीओएस से बिक्री जरूरी
- पीओएस नहीं होने पर होगी कार्रवाई, लाइसेंस होगा निरस्त
- प्रमुख सचिव कृषि ने दिए आदेश, किसानों को जारी की गई वायस वीडियो
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। उर्वरक की दुकानों पर एक फरवरी (बृहस्पतिवार) से पीओएस मशीन से उर्वरक की बिक्री जरूरी हो गई है। दुकान पर पीओएस मशीन नहीं होने पर कार्रवाई के साथ दुकान का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। प्रमुख सचिव कृषि ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए है। इस संबंध में किसानों को वायस वीडियो भी जारी कर दी गई है।
शासन ने उर्वरक बिक्री को पारदर्शी और उर्वरक विक्रेताओं की मनमानी को रोकने के लिए दुकानों पर पीओएस मशीन (प्वाइंट ऑफ सेल) जरूरी कर दी है। यह आदेश पिछले काफी दिनों पहले जारी हो गया था, मगर उर्वरक विक्रेता इसका पालन नहीं कर रहे थे। मामले में कुछ दिन पहले जिला कृषि अधिकारी ने छापेमारी करते हुए आठ ऐसी दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए थे, जिनके पास पीओएस मशीन नहीं थी। अब प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रसाद ने आदेश जारी किए हैं कि एक फरवरी से सभी उर्वरक विक्रेताओं की दुकान पर पीओएस मशीन से बिक्री जरूरी है। इस संबंध में किसानों को भी वायस वीडियो जारी कर दी गई है। पीओएस मशीन से उर्वरक की खरीद पर निर्धारित दाम देने होंगे और सभी काम पारदर्शी होगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भी इस कार्य में किसी तरह की हीलाहवाली न करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस दुकान पर मशीन नहीं लगी है उस दुकान संचालक के खिलाफ कार्रवाई कर दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जाए। जिला कृषि अधिकारी अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि प्रमुख सचिव कृषि के आदेश पर सभी उर्वरक विक्रेताओं की दुकान पर एक फरवरी से पीओएस मशीन जरूरी हो गई। अब कोई भी उर्वरक विक्रेता बिना पीओएस के बिक्री नहीं कर पाएगा। आदेश का पालन नहीं करने वाले उर्वरक विक्रेताओं पर कार्रवाई के साथ उनकी दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।