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अब बिना अनुमति नहीं बजेंगे अब डीजे

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अब बिना अनुमति नहीं बजेंगे डीजे
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स्याना। मंदिर-मस्जिद और गुरुद्वारे सहित अब बारात घरों में भी लाउड स्पीकर व डीजे के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। 15 जनवरी तक स्याना तहसील में इस बाबत प्राप्त आवेदनों पर विचार कर अनुमति दी जाएगी। 20 के बाद सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति लाउड स्पीकर आदि बजाने पर कार्रवाई की जाएगी। स्याना के एसडीएम संजय कुमार पांडेय ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 व ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 के अंतर्गत नियम का उल्लंघन करने वालों पर पांच हजार रुपये प्रतिदिन अथवा एक लाख रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। यदि आर्थिक जुर्माना अदा नहीं किया गया तो पांच साल की सजा का भी प्रावधान है। धार्मिक स्थलों सहित बारात घरों व फार्म हाउसों में भी डीजे बजाने की अनुमति लेनी जरूरी होगी। एसडीएम ने सभी धार्मिक स्थलों के लोगों से भी अनुमति लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अनुमति प्रपत्र उनके कार्यालय में मौजूद हैं। ब्यूरो
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