फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पावर कारपोरेशन के एक्सईएन पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
पावर कारपोरेशन के एक्सईएन पर 25 हजार का जुर्माना
विज्ञापन

खुर्जा। विद्युत फीडर लाइन की शिफ्टिंग मामले में आरटीआई के तहत सूचना उपलब्ध न कराने की शिकायत पर विद्युत निगम के तत्कालीन एक्सईएन पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने उनके वेतन से जुर्माने की धनराशि वसूल करने के निर्देश डीएम को दिए हैं।
विज्ञापन

वर्ष 2014 में खुर्जा जंक्शन जेवर रोड पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के चलते जंक्शन फीडर और औद्योगिक फीडर की लाइन को दूसरी तरफ शिफ्ट किया गया था। इस संबंध में खुर्जा निवासी अधिवक्ता यादवेंद्र सिंह ने इसे अनावश्यक बताते हुए विद्युत वितरण खंड खुर्जा के तत्कालीन एक्सईएन आनंद पांडेय से तीन बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थीं। तत्कालीन एक्सईएन की ओर से सूचना न देने पर अधिवक्ता यादवेंद्र सिंह ने इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में की। कई बार नोटिस के बाद भी एक्सईएन उपस्थित नहीं हुए और न ही कोई उनका प्रतिनिधि ही आया। ऐसे में जनसूचना अधिकारी एक्सईएन को आयोग ने सूचना न देने का दोषी पाते हुए आयोग ने उनपर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने डीएम को निर्देश दिया है कि एक्सईएन के वेतन से 25 हजार रुपये की वसूली की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें