गबन के आरोपी पर रिपोर्ट दर्ज न कराई तो एसडीओ नहीं होगा रिलीव
- चीफ की फटकार के बाद एसई ने एक्सईएन को जारी किए आदेश
- पावर कारपोरेशन के ककोड़ खंड में बाबू पर है 97 लाख गबन का आरोप
- गबन को नौ माह बीतने के बाद भी अभी तक आरोपी के खिलाफ दर्ज नहीं रिपोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो।
बुलंदशहर। पावर कारपोरेशन में गबन के आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज न कराए जाने तक एसडीओ को रिलीव नहीं करने के आदेश दिए गए हैं। चीफ की फटकार के बाद एसई ने आदेश जारी करते हुए एक्सईएन को निर्देश दिए हैं कि आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज न कराए जाने तक एसडीओ विवेक रोष को रिलीव न किया जाए।
पावर कारपोरेशन के ककोड़ खंड में तैनात पंकज कुमार नामक बाबू ने 524 उपभोक्ताओं के कनेक्शन फर्जी तरीके से पीडी कर दिए थे। इससे विभाग को करीब 97 लाख रुपये का नुकसान झेलना पड़ा था। मामला सामने आने पर अफसरों ने आरोपी बाबू पंकज कुमार को सस्पेंड करते हुए जांच के आदेश दिए थे। पावर कारपोरेशन चीफ ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश एसडीओ विवेक रोष को दिए थे। इन आदेश को 9 माह बीतने के बाद भी अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है।
एसडीओ का हो चुका है तबादला
ककोड़ उपखंड के एसडीओ विवेक रोष का शासन ने गाजियाबाद तबादला कर दिया है, मगर अभी तक उन्हें रिलीव नहीं किया गया है। अब एसई ने एक्सईएन को निर्देश दिए हैं कि जब तक एसडीओ आरोपी बाबू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है तब तक एसडीओ विवेक रोष को रिलीव नहीं किया जाए।
कोट
चीफ ने आरोपी बाबू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। एक्सईएन को आदेश दिए हैं कि जब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है तब तक एसडीओ को रिलीव नहीं किया जाए। -- अजय कुमार अग्रवाल, एसई, पावर कारपोरेशन