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अब बिना डीओ की अनुमति के सैंपल नहीं भरेंगे एफएसओ

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अब बिना डीओ की अनुमति के सैंपल नहीं भरेंगे एफएसओ
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- सैंपलिंग में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए शासन ने लिया निर्णय
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर।
अब डीओ की अनुमति के बिना एफएसओ सैंपलिंग नहीं कर सकेंगे। सैंपलिंग में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए शासन ने यह निर्णय लिया है। अब दुकानों से सैंपल भरकर डीओ की अनुमति के बाद ही सील किया जाएगा।
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खाद्य विभाग के अफसर सैंपल भरने के बहाने जाकर दुकानों से अवैध वसूली करते थे। इसकी दर्जनों शिकायतें दुकानदारों ने अधिकारियों व शासन से की थीं। इन्हें संज्ञान में लेते हुए शासन ने आदेश जारी किए हैं कि बिना डीओ की अनुमति के कोई भी एफएसओ किसी भी प्रतिष्ठान से सैंपल नहीं भर सकेगा। शासन के आदेशों का पालन करते हुए डीओ ने सभी अधीनस्थों को शासनादेश से अवगत करा दिया है। डीओ डॉ. गौरीशंकर ने बताया कि कई दुकानदारों से शिकायत मिली थी कि एफएसओ सैंपलिंग का भय दिखाकर अवैध वसूली कर रहे हैं। पूरे मामले में कई शिकायतें शासन को भी भेजी गई थीं। इसके बाद अब शासन ने आदेश जारी कर बिना अनुमति के सैंपल भरने पर रोक लगा दी है। इस आदेश से एफएसओ की मनमानी पर रोक लग सकेगी।
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