बिना अनुमति घर के बाहर इकट्ठे किए ईंट, पत्थर तो होगी कार्रवाई
अब प्रशासन की बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर ईंट, पत्थर एकत्रित करना लोगों को भारी पड़ेगा। धारा 144 में संशोधन करते हुए एडीएम प्रशासन अरविंद कुमार मिश्र ने आदेश दिए हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्रवाई की जाए।
एडीएम प्रशासन ने बताया कि शहर में त्योहारों के चलते धारा 144 पहले ही लागू है। अब इसमें संशोधन करते हुए बिना अनुमति अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा, भाला, बरछी व किसी भी हथियार को साथ लेकर चलना गैर कानूनी होगा।
इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक स्थान पर ईंट, पत्थर एकत्रित करने से पूर्व अनुमति नहीं ली है तो वह भी कार्रवाई के दायरे में होगा। जबकि धारा 144 के तहत यदि किसी स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा एडीएम ने संशोधन करते हुए सभी अधिकारियों को उक्त आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।