बुलंदशहर। अरनिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 साल पहले किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी माना है। न्यायालय ने दोषी को 15 साल कारावास और 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक महेश राघव, सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि 19 नवंबर 2005 को थाना अरनिया में वादी पक्ष ने तहरीर देकर बताया था कि गांव निवासी आरोपी युवक ने घर में घुसकर उसकी बेटी (16) के साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी ने बाद में भी कई बार किशोरी को डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई।
थाना पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ने गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी माना। न्यायाधीश ने दोषी को 15 साल कारावास और 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।