नोकिया कंपनी पर उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना
जिला उपभोक्ता फोरम ने नोकिया मोबाइल कंपनी पर जुर्माना लगाते हुए उपभोक्ता का मोबाइल 45 दिन मेंठीक करने के आदेश दिए हैं। एक उपभोक्ता की याचिका पर जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा यह फैसला सुनाया गया।
नगर के साठा निवासी योगेंद्रपाल सिंह पुत्र विचित्र पाल सिंह ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिकोष फोरम में दायर याचिका में कहा कि नोकिया कंपनी का मोबाइल एक दुकान से खरीदा था। दुकानदार द्वारा उसे मोबाइल का वारंटी कार्ड नहीं दिया गया।
6-7 माह बाद उसका मोबाइल खराब हो गया, जिसे कंपनी के सर्विस सेंटर द्वारा ठीक नहीं किया गया। उपभोक्ता की याचिका पर एच जे एस विजय कुमार, हंसी अग्रवाल और मोहम्मद नदीम की बेंच ने कंपनी को उपभोक्ता का फोन 45 दिन में
ठीक करने के साथ-साथ तीन हजार रुपये जुर्माना देने का फैसला सुनाया है। कंपनी को जुर्माने की रकम उपभोक्ता को देनी होगी।