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Bulandshahar News: दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

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बुलंदशहर। देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में जुलाई 2022 को मानसिक रूप से दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को एडीजे एफटीसी तृतीय शिवानंद के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। साथ ही उसे दस वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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कोतवाली देहात के एक गांव निवासी विधवा महिला ने 23 जुलाई 2022 को देहात कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उन्होंने बताया था कि गत 21 जुलाई की दोपहर करीब दो बजे उनकी 18 वर्षीय पुत्री घर से खेत पर शौच के लिए गई थी। वह मानसिक रूप से दिव्यांग है। उसी दौरान खेत पर गांव निवासी एक व्यक्ति का धेवता पहले से घात लगाए बैठा हुआ था। जिसने उनकी पुत्री को देख कर खेत में खींच लिया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की और आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया गया। मामले में जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। जिस पर अब न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त को दोषी करार दिया है।
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गैर इरादतन हत्या करने के तीन दोषियों को 10-10 वर्ष का कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी
अनूपशहर। एडीजे अनूपशहर विनीत चौधरी के न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी मानते हुए दस-दस साल की सजा और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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वादी पूरन सिंह ने थाना अनूपशहर में 27 मई 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि अभियुक्त अनिल उर्फ टाइगर, जेके उर्फ जयकुमार और प्रवीन निवासी गांव श्यौरामपुर थाना अनूपशहर ने उनके पुत्र के साथ मारपीट की थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी।
पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर पहले जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया और बाद में युवक की मौत के बाद उसमें गैर इरादतन हत्या की धारा तरमीम कर दी गई थीं। जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर 20 जुलाई 2017 को कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश की। न्यायाधीश विनीत चौधरी (न्यायालय एडीजे अनूपशहर) ने तीनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

मारपीट करने पर चार को एक-एक साल की सजा
बुलंदशहर। एडीजे अनूपशहर विनित चौधरी के न्यायालय ने मारपीट करने के चार आरोपियों को दोषी मानते हुए एक-एक साल की सजा और 15-15 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अनूपशहर के गांव श्यौरामपुर निवासी राजेंद्र, राम प्रसाद, नेमपाल और गोपाल ने वर्ष 2017 में अपने गांव निवासी हेमचंद के घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में 18 मई 2017 को अनूपशहर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 15 अप्रैल 2018 को पुलिस ने विवेचना उपरांत चार्जशीट कोर्ट में पेश की। जहां तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर एडीजे अनूपशहर विनित चौधरी के न्यायालय ने चारों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

चोर को 32 दिन का कारावास व एक हजार का अर्थदंड
बुलंदशहर। एसीजे-एसडी द्वितीय के न्यायालय ने चोरी के आरोपी को दोषी मानते हुए 32 दिन कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियुक्त चरवा निवासी अटरासी कला थाना रजबपुर जनपद अमरोहा ने वर्ष 2009 में थाना जहांगीराबाद क्षेत्र से ट्रैक्टर चोरी किया था। इस मामले में 15 सितंबर 2009 को थाना जहांगीराबाद में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद 13 अक्तूबर 2009 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। एसीजे एसडी 2 न्यायाधीश अर्जुन के न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 32 दिन का कारावास व एक हजार रुपये रुपये का अर्थदंड सुनाया है।

मारपीट करने के मामले में कोर्ट उठने तक की सजा
बुलंदशहर। कोर्ट ने मारपीट के आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट उठने तक तथा दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियुक्त शेरु निवासी जलीलपुर थाना जहांगीराबाद ने वर्ष-2005 में अपने गांव निवासी एक व्यक्ति फकरुद्दीन के साथ मारपीट की थी। इस मामले में 21 फरवरी 2005 को थाना जहांगीराबाद में रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने 21 फरवरी 2005 को न्यायालय में जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। वहीं, अब न्यायाधीश अर्जुन सिंह (न्यायालय एसीजे/एसडी) दोनों पक्षों के गवाह व बयानों का अवलोकन कर अभियुक्त शेरु को न्यायालय उठने तक की सजा व दो हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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