बुलंदशहर। दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। साथ ही दोषी को 10 साल की सजा और 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
वर्ष 2022 में गुलावठी क्षेत्र निवासी महिला से एक गांव निवासी आरोपी धर्मेंद्र उर्फ भोले ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 17 जुलाई 2022 को रिपोर्ट दर्ज की थी। जांच के बाद पुलिस ने दो अगस्त 2022 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। अब एडीजे मनोज कुमार की कोर्ट ने आरोपी धर्मेंद्र को दोषी पाते हुए 10 साल के कारावास और 32 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।