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Budaun News: किशोरी से दुष्कर्म के मामले में युवक को आजीवन कारावास की सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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बदायूं। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने किशोरी के साथ ढाई साल पुराने दुष्कर्म के मामले में युवक को आजीवन कारावास के साथ 72 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा, अमोल जौहरी के अनुसार थाना बिसौली क्षेत्र की रहने वाली किशोरी ने 10 अक्तूबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। किशोरी की रिपोर्ट के मुताबिक, वह 22 अगस्त 2020 की रात में अपने घर के कमरे में सो रही थी। रात में 12 बजे के करीब थाना बिसौली क्षेत्र के गांव बीघा नगला निवासी मुनेंद्र पुत्र बाबूराम उसे जबरन बाइक से बरेली के गांव अजमेर ले गया। वादिनी के मुताबिक आरोपी मुनेंद्र ने उसके साथ रास्ते में भी दुष्कर्म किया। आरोपी वादिनी को अजमेर गांव में छोड़कर भाग गया।
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पुलिस ने आरोपी मुनेंद्र के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज दीपक यादव ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से वीरेंद्र सिंह वर्मा, अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। कोर्ट ने मुनेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 72 हजार रुपये का जुर्माना डाला है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
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युवक ने 16 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म किया है। जो एक निंदनीय कोटि का अपराध है। ऐसे अपराध से समाज में गलत संदेश जाता है। दोषसिद्ध किसी भी प्रकार की दया का पात्र नहीं है। ऐसे अपराधी को कानून के हिसाब से अधिकतम मात्रा में दंडित करना मैं न्यायोचित समझता हूं।
- दीपक यादव, स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट
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