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Budaun News: कुकर्म के दोषी युवक को दस साल की सजा

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बदायूं। बालक के साथ कुकर्म के सात साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने युवक काे दोषी करार दिया है। 25 हजार रुपये के जुर्माने के साथ ही आधी धनराशि पीड़ित बालक को देने का आदेश दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, अलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने 27 अप्रैल 2017 को पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि 26 अप्रैल को वह पत्नी के साथ खेत पर मक्का की फसल निकाल रहा था। घर पर उसका छह साल का बेटा था। तभी परिचित युवक चांद बाबू बालक को टाॅफी दिलाने का लालच देकर अपने घर ले गया। युवक ने बालक के साथ कुकर्म किया।
उसी समय पत्नी बालक को तलाशती हुई वहां पहुंच गई। उसे देखकर आरोपी मौके से भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। विवेचना उपनिरीक्षक अजय पाल सिंह ने की। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन कर विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद सजा सुनाई।
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