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Budaun News: एनडीपीएस एक्ट में दोषी युवक को दस साल की सजा

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बदायूं। लॉकडाउन के दौरान कस्बा उझानी में नशीला डायजापाम पाउडर बरामद होने के मामले में स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट नवनीत कुमार भारती ने नामजद युवक को दोषी पाया। उसको 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस अतुल कुमार सिंह के मुताबिक लॉकडाउन के समय में 12 जुलाई 2020 को एसआई शिवेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ कोविड महामारी से बचाव की गाइडलाइन का पालन कराने को क्षेत्र में मौजूद थे। जब पुलिस टीम अढौली रेलवे फाटक के पास पहुंची तो गोशाला की ओर से रेलवे लाइन के किनारे एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। वह व्यक्ति पुलिस वालों को देखकर वापस भागा। शक होने पर पुलिस ने उसे रोका और नाम पता पूछते हुए भागने कारण पूछा तो उसने अपना नाम गोविंद उर्फ गोविंदा पुत्र राम खिलाड़ी निवासी मोहल्ला भदवारगंज कस्बा व कस्बा उझानी बताया। उसने कहा कि उसके पास 520 ग्राम नशीला पाउडर डाइजापाम है। जिसे बेचने जा रहा था। पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। गोविंद उर्फ गोविंदा को पूरे केस की सुनवाई के दौरान जमानत नहीं मिल सकी।
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स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अवैध नशीला पाउडर डाइजापाम रखने के जुर्म में गोविंद उर्फ गोविंदा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषसिद्ध पर एक लाख रुपये का अर्थदंड डाला है
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