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Budaun News: पति हत्या की दोषी महिला को आजीवन कारावास

Sun, 30 Apr 2023 01:17 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
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बदायूं। सात साल पहले पति की हत्या में नामजद पत्नी को स्पेशल जज ईसी एक्ट मो. नसीम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला गया है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुप्ता के मुताबिक कस्बा व थाना कुंवरगांव निवासी सर्वेश देवी पत्नी जुगेश जोशी ने 13 अप्रैल 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात में वह अपने पति जुगेश के साथ सो रही थी। पड़ोस में रहने वाली एक महिला अज्ञात व्यक्ति के साथ आई और घर में घुसकर छत पर सो रहे पति को गोली मार दी। इससे उसके पति की मृत्यु हो गई।
पुलिस ने महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की लेकिन मृतक जुगेश के पिता सोहनपाल ने जुगेश की पत्नी सर्वेश देवी के खिलाफ तहरीर दी कि सर्वेश देवी ने ही उनके पुत्र की हत्या की है। पुलिस ने विवेचना में जुगेश की हत्या में सर्वेश देवी का हाथ पाया। सर्वेश देवी ने पुलिस को तमंचा भी बरामद कराया, जिससे उसने अपने पति की हत्या की थी। पुलिस ने सर्वेश देवी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज ईसी एक्ट मो. नसीम ने पत्रावली पर संपूर्ण साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी की ओर से अतुल कुमार सिंह ने पैरवी की। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से संजीव गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने अपने पति की हत्या के जुर्म में नामजद पत्नी सर्वेश देवी को मुजरिम ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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