बदायूं। स्पेशल जज पॉक्सो तृतीय न्यायाधीश सुबोध वार्ष्णेय ने एक मामले में झूठी गवाही देने पर चार गवाहों को सात दिन की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर पांच-पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बताते हैं कि स्पेशल जज पॉक्सो तृतीय की अदालत में एक केस में झूठी गवाही देने के कारण न्यायाधीश सुबोध कुमार वार्ष्णेय ने चार गवाहों नत्थू लाल, करन सिंह, कल्लू और धर्मवती पत्नी नत्थू को सात-सात दिन की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन पर पांच-पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद