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Budaun News: किशोरी के अपहरण में दो दोषियों को सात-सात साल की सजा

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बदायूं। अपहरण के आठ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। उन्होंने दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। वहीं 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने आदेश दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा की ओर से थाना गुन्नौर जिला संभल पुलिस को 15 फरवरी 2016 को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी पुत्री सुबह नौ बजे अचानक घर से गायब हो गई। देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। तलाश करने के दौरान सामने आया कि गांव का ही नरेश कुमार, करण सिंह पुत्रगण राजू और रोहताश पुत्र कल्लू किशोरी का अपहरण कर कहीं ले गए हैं।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना एसआई रक्षपाल सिंह ने की। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। विवेचक ने विवेचना से संबंध सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। आरोपी नरेश कुमार को नाबालिग देखते हुए पत्रावली अलग कर दी जो किशोर न्याय बोर्ड संभल में चल रही है। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन कर विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद करण सिंह और रोहताश को सज़ा सुनाई।
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