बदायूं। करीब आठ साल पहले नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के मामले में नामजद आरोपी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना बिनावर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था। इसके अनुसार दो फरवरी, 2016 को उसकी नाबालिग बेटी को स्कूल जाते समय ग्राम नाई के वीरेंद्र पुत्र रामेश्वर दयाल ने जबरन घर में बुलाकर छेड़खानी की थी। उसने घर आकर घटना के बारे में बताया। पीड़ित थाने गए तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद न्यायालय में परिवाद दायर किया।
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा, अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। इसके बाद आरोपी वीरेंद्र को छेड़खानी का दोषी पाया।