फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Budaun News: आर्म्स एक्ट में दोषी को तीन साल का कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
बदायूं। छह साल पुराने मामले में अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन सौम्या अरुण ने आर्म्स एक्ट के आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


थाना बिनावर पुलिस ने छह साल पहले रबिया उर्फ रवि निवासी अंगूरी टांडा थाना सुभाषनगर जनपद बरेली को तमंचा समेत गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना एसआई अजयपाल सिंह को सौंपी थी। विवेचक द्वारा विवेचना की कार्रवाई पूर्ण करते हुए साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले को चिह्नित करते हुए न्यायालय में सशक्त पैरवी की गई, जिसके बाद बुधवार को आरोपी को सजा सुनाई गई। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें