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Budaun News: गैर इरादतन हत्या के मामले में दो भाइयों सहित तीन को दस-दस साल का कारावास

Sun, 01 Sep 2024 04:55 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
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बदायूं। दस साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में दो भाइयों समेत तीन लोगों को सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने दोषी करार देते हुए 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 11-11 हजार रुपये को जुर्माना लगाया है।
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मूसाझाग थाना क्षेत्र के गांव मैरी बजर निवासी मुकेश ने 23 अप्रैल 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 23 अप्रैल की सुबह करीब 8.15 बजे भूसे को लेकर रामऔतार, प्रेम चंद पुत्र रामपाल कश्यप व सर्वेश से उनकी कहासुनी हो गई थी। आरोपियों ने गाली-गलौज करना शुरू कर दी। गालियों का विरोध किया तो मुकेश व उसके पिता को लाठी-डंडो से पीट दिया। हमले में पिता को काफी चोंटे आई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने गैरइरादतन हत्या में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी। शनिवार को न्यायाधीश ने दोषियों को सजा सुनाई।
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