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Budaun News: जानलेवा हमले के जुर्म में दोषी को 10 साल की सजा

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बदायूं। चार साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में एडीजे आठ डकैती कोर्ट के न्यायधीश डॉ. मोहम्मद इल्यास ने शुक्रवार को दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। उस पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मोहल्ला मीरा सराय निवासी महेंद्र मौर्य ने 25 जुलाई 2019 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि मोहल्ले के ही संतोष यादव ने 25 जुलाई 2019 को सुबह आठ बजे जान से मारने की नीयत से महेंद्र के ऊपर तमंचे से फायर किया। गोली लगने से अजय मौर्य समेत दो लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने संतोष यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
पुलिस ने 10 अगस्त को आरोपी को न्यायालय के आदेश पर रिमांड पर लिया और उसकी निशानदेही पर बाग में छिपाया गया तमंचा बरामद कर लिया। उपनिरीक्षक ओमपाल सिंह ने विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने चिह्नित किया था। कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर संतोष को धारा 504 में दो वर्ष के साधारण कारावास व दो हजार रुपये का जुर्माना, धारा 307 में 10 वर्ष की सजा व 20 हजार रुपये का जुर्माना और धारा 3/25 में तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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