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Budaun News: लूट के मामले में दोषी को दस साल करावास की सजा

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दस साल पहले दिन दहाड़े हुई थी महिलाओं से लूट
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संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। दस साल पुराने लूट के मामले में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र ( डकैती) कोर्ट के न्यायधीश योगेश कुमार ने बरेली के फरीदपुर थाना के गांव रायपुर नवादा निवासी मोरपाल पुत्र वीरेंद्र को 10 साल की सजा सुनाई है। दस हजार का जुर्माना भी लगाया है।

दातागंज थाना क्षेत्र के गांव पड़ेली निवासी लक्ष्मण सिंह ने 29 अगस्त 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह अपने भतीजे विकास को दवा दिलाने तांगे पर सवार होकर पड़ेली भीकमपुर वाले रास्ते से सबलपुर जा रहा था। साथ में पत्नी और छोटे भाई की पत्नी एवं उसका साला राजू गांव के दीपू भी था। गांव से आधा किलोमीटर निकलते ही दो बदमाश सड़क के किनारे झील में से निकाल कर आए और हम सबको रोक लिया। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर दो और बदमाश आ गए। चारों ने तमंचे दिखाकर सोने की चेन तथा कुंडल, अंगूठी और सात हजार रुपये लूट लिए। साहस दिखाते हुए दो बदमाशों को मौके पर पकड़ लिया और दो लूट का माल लेकर भाग गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना एसआई विनोद कुमार सिंह ने की।
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विवेचना के दौरान बरेली के थाना फरीदपुर के गांव रायपुर नवादा निवासी मोरपाल पुत्र वीरेन्द्र सिंह का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। इंस्पेक्टर दातागंज अरिहंत कुमार सिद्यार्थ ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन में चिह्ति कराया। अभियोजक पक्ष के विशेष लोक अभियोजक पशुपति नाथ श्रीवासतव व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद सजा सुनाई। संवाद
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