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Budaun News: किशोरी के अपहरण के मामले में दोषी को सात साल कैद की सजा

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एक साल पहले किशोरी का अपहरण कर ले गया था युवक
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संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। किशोरी के अपहरण के एक साल पहले के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट दीपक यादव ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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बिनावर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 13 मई 2022 को तहरीर दी थी। बताया था कि रात में वह अपने घर की छत पर सोया था। उसकी 17 वर्षीय बेटी नीचे कमरे में सो रही थी। सुबह को जब देखा तो बेटी कमरे में नहीं थी। परिवार के लोग किशोरी का तलाश करने लगे। तलाशने के दौरान पता लगा कि हाथरस निवासी जितेंद्र सिंह ने उसकी बेटी का सोते समय अपहरण कर लिया और अपने साथ ले गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी जितेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना एसआई मनोज कुमार ने की। पुलिस ने आरोपी और किशोरी को बरामद कर लिया। आरोपी को जेल भेज दिया और किशोरी को परिजनों के सुपर्द कर दिया। विवेचक ने साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजक पक्ष के विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद सजा सुनाई। संवाद
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