हाईकोर्ट इलाहाबाद ने सहकारी समितियों के गबन के मामलों की सुनवाई के लिए पदेन प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को नामित किया है।
उप्र सहकारी समितियों में दिन प्रतिदिन होने वाले गबन के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए पूरे प्रदेश में नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके चलते प्रत्येक जिले के द्वितीय ज्येष्ठ मजिस्ट्रेट को समितियों के विचाराधीन गबन के मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया है। इस शृंखला में जिला न्यायालय के पदेन प्रथम अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। बताते चलें इस नई व्यवस्था से पूर्व गबन के मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार पड़ोसी जिला बरेली को था। बहरहाल इस नई व्यवस्था से वादकारियों को अब तारीखें करने तथा ट्रायल लिए अकारण खर्चों से राहत मिलेगी।