बदायूं। आठ साल पहले घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट दीपक यादव की अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 58 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
मूसाझाग थाना क्षेत्र के ग्रामीण ने 28 सितंबर 2016 को पुलिस को तहरीर देकर भांजी के साथ जबरन दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि सुबह करीब सात बजे वह बहन तथा अन्य घर वालों के साथ खेत पर काम करने गए थे। घर पर भांजी अकेली थी। जब वह लोग खेत से घर लौटे तो गांव का ही एक युवक भूसे की कोठरी से निकलकर भागा। उसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन हाथ नहीं आया। भांजी ने रोते हुए बताया की युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध पर मारपीट भी की। इससे पहले भी युवक भांजी से मारपीट के मामले में जेल जा चुका था। जेल से आने के बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। बुधवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। इसके बाद सजा सुनाई गई। संवाद