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Budaun News: 29 नवम्बर तक जिले में धारा-163 लागू

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बदायूं। आगामी त्यौहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए प्रशासन ने जिले में एहतियातन सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अरुण कुमार ने जानकारी दी कि एक अक्तूबर से 29 नवम्बर तक पूरे जिहले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 (पूर्व में सीआरपीसी 1973 की धारा 144) प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि अक्तूबर व नवम्बर माह में दशहरा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती एवं आचार्य नरेन्द्र देव जयंती जैसे पर्व मनाए जाएंगे। साथ ही कई प्रतियोगी परीक्षाओं का भी आयोजन होना है।
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