बदायूं। जिन स्कूली वाहनों की फिटनेस 15 अगस्त तक पूरी नहीं होगी, उनका पंजीकरण निरस्त किया जाएगा। इसमें परिवहन विभाग किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते।
डीएम निधि श्रीवास्तव ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा की न केवल नैतिक बल्कि शासकीय जिम्मेदारी है कि स्कूलों के वाहन पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें। गत वर्ष की अपेक्षा 6.9 प्रतिशत दुर्घटनाएं, 29.6 प्रतिशत मृत्यु व 1.14 प्रतिशत घायलों में बढ़ोतरी हुई है।
कलक्ट्रेट में सड़क सुरक्षा समिति व रोड सेफ्टी पॉलिसी की बैठक में डीएम ने निर्देश दिए कि दुर्घटना के समय घायलों और मृतकों की कैसे सहायता की जाए। इस संबंध में एआरटीओ, विद्यालयों व ट्रैफिक पुलिस को ट्रेनिंग दिलाएं, जिससे वह यथास्थिति दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर घायलों व मृतकों की सहायता कर सकें।
डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को हिदायत दी कि वह ध्यान रखें कि सूचना मिलते ही तत्काल दुर्घटना स्थल पर एंबुलेंस पहुंचे। समीक्षा के दौरान पाया कि वर्ष 2023 में जून माह में 43 दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 27 की मौत व 33 घायल हुए, जबकि जून 2024 में 46 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 35 की मौत व 26 घायल हुए। गत वर्ष की अपेक्षा 6.9 प्रतिशत दुर्घटनाओं में, 29.6 प्रतिशत मृत्यु व 1.14 प्रतिशत घायलों में बढ़ोतरी हुई है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन रेनू सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अरुण कुमार, एआरटीओ प्रवर्तन अंबरीश कुमार आदि मौजूद रहे।
हिट एंड रन मोटर दुर्घटना में सहायता राशि बढ़ाई
हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के पंजीकृत मामलों में पहले मृत्यु होने पर 25 हजार रुपये की सहायता राशि मिलती थी। इसे बढ़ाकर अब दो लाख रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को पहले 12 हजार 500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि मिलती थी, जो बढ़ाकर अब 50 हजार रुपये की गई है।